Tuesday, October 11, 2011

अभी बेरंग ही है मुफ्त शिक्षा की मुहिम


हाल में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून से संबंधित विशेषज्ञों की एक टीम ने कानून पर प्रभावी रूप से अमल करने के लिए सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग बॉडी बनाई जानी चाहिए। भारत में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून का मुद्दा आजादी से पहले भी रहा है। शिक्षा में एक वर्ग विशेष के स्वघोषित एकाधिकार को तोड़ने के लिए, 24 जनवरी 1917 को छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने शासन क्षेत्र में 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून लागू किया था। संविधान का प्रारूप तैयार करते समय डॉ. भीमराव अम्बेडकर भी चाहते थे कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के विषय को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया जाए। लेकिन अनेक नेताओं के विरोध के कारण उक्त अधिकार को नीति निर्देशक सिद्धान्तों में डालना पड़ा, जिसमें निर्देशित है कि राज्य 1960 तक उक्त कानून बनाएगा। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते 50 वर्षो के बाद एक अप्रैल 2010 को बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिल पाया है। जो हाल-फिलहाल बेरंग ही नजर आ रहा है। उक्त कानून पर अमल करने में कई समस्याएं सामने आ रही हैं। पहली बड़ी समस्या है कि तमाम प्रचार अभियानों के बावजूद करीब 20 प्रतिशत लोगों को ही इस कानून की जानकारी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2011 तक 15 राज्यों ने ही उक्त कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। गत जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यों में उक्त कानून के अमलीकरण की जिम्मेदारी बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपी गयी है। लेकिन अब तक करीब 15 राज्यों द्वारा ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किए गए हैं। देश में 6-14 वर्ष की आयु के लगभग 22 करोड़ बच्चे हैं। जिनमें से करीब 19 करोड़ स्कूलों में दाखिल हैं, शेष 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। इनमें करीब सवा करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। इस हिसाब से शेष पौने दो करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित होने चाहिए। पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार करीब 81 लाख 50 हजार बच्चे ही स्कूलों से वंचित हैं। सवाल है कि ऐसे 93 लाख 50 हजार बच्चे कहां हैं और क्या कर रहे हैं जो न तो स्कूल जाते हैं और न ही बाल श्रमिक हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (न्यूपा) की रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। वर्ष 2008-09 के दौरान देश में पहली से पांचवी कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या 13 करोड़ 43 लाख थी, जो वर्ष 2009- 10 में घटकर 13 करोड़ 34 लाख रह गयी। बच्चों में मिडडे-मील योजना का आकषर्ण कम होने लगा है। दोपहर का भोजन खाते ही अधिकांश बच्चे स्कूलों की दीवार फांदकर भाग जाते हैं। बड़ा सवाल है कि मुफ्त में वर्दी, किताबें, खाना और अनेक योजनाओं का पैसा मिलने के बावजूद बच्चे शिक्षा से दूर क्यों भाग रहे हैं ? अब 6-14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा वर्ष में कभी भी नजदीक के सरकारी स्कूल में दाखिला ले सकेगा। अब किसी बच्चे का स्कूल से नाम भी नहीं कट सकेगा। बच्चों को पास- फेल होने के झंझटों से भी छुटकारा मिल गया है। आठवीं तक के सभी बच्चों का अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत होना सुनिश्चित कर दिया गया है। देश में करीब 40 फीसद शिक्षक ठेके पर काम कर रहे हैं, फिर भी आठवीं तक के स्कूलों में शिक्षकों के करीब सात लाख पद खाली पड़े हैं। उक्त कानून को लागू करने के लिए करीब पांच लाख शिक्षकों की और जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा करीब 14 लाख कक्षाओं का निर्माण करना होगा। एक शिक्षक पर छात्रों का राष्ट्रीय अनुपात 32 है। लेकिन करीब 15 राज्यों में शिक्षक-छात्र अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है। देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों में सैकड़ों कक्षाएं ऐसी हैं, जिनमें 70 से 90 बच्चे हैं। अनुपात के मामले में पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति बेहतर है। आरटीई एक्ट में कहा गया है कि देश में प्रति एक वर्ग किमी के दायरे में एक विद्यालय होना चाहिये पर देश में प्रति पांच किमी के दायरे में एक स्कूल है। एक्ट के तहत प्रत्येक स्कूल के पास एक खेल का मैदान होना चाहिए पर देश के करीब 45 फीसद स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं। खेल का मैदान कितना बड़ा हो, यह तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गयी है। मसलन, दिल्ली में खेल के मैदान के लिए 900 वर्ग गज का दायरा तय किया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली में ही शिक्षा की दुकानों के रूप में चल रहे सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास खेल का मैदान तो क्या, ढंग के शौचालय तक नहीं हैं। न्यूपाकी वर्ष 2009-10 की रिपोर्ट के अनुसार प्रति दस वर्ग किमी के दायरे में दिल्ली में 29, पुडुचेरी में 12, चंडीगढ़ में 12, पश्चिम बंगाल में 9, बिहार में 7, उत्तर प्रदेश में 6 और झारखंड में 5 स्कूल हैं। देश में वर्ष 2008- 2009 में आठवीं तक के स्कूलों की संख्या 13 लाख थी। वर्ष 2009-10 के दौरान करीब एक लाख 91 हजार नए स्कूल खोले गये। जिनमें से सबसे ज्यादा करीब 43 हजार स्कूल उत्तर प्रदेश में खोले गये। हाल ही में यूपी में 11 हजार 418 नए स्कूल खोलने की मंजूरी मिल गयी है। इस अवधि में बिहार में करीब 16 हजार पांच सौ स्कूल, झारखंड में 18 हजार और उत्तराखंड में करीब 2 हजार 800 स्कूल खोले गये। आमतौर पर शिक्षा के मामले में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक पिछड़ा माना जाता है। पर जनगणना 2011 के आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। पिछले एक दशक में देश की साक्षरता दर में 9.2 फीसद की वृद्धि हुई है। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर में मात्र 5.05 फीसद की वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि दर दो गुनी से भी अधिक यानी 10.18 फीसद दर्ज की गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक स्कूलों में प्रवेश का रुझान भी बढ़ रहा है। आरटीई एक्ट सामाजिक कल्याण के साथ- साथ राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देश का भविष्य माने जाने वाले बच्चे राष्ट्र निर्माण की अहम कड़ी हैं। गरीबों के लिए सरकारी और अमीरों के लिए पब्लिक स्कूल की दोहरी शिक्षा नीति से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कमजोर हो रही है। देश के अधिकांश सरकारी स्कूल राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और पब्लिक स्कूलों का प्रबंधन इस उधेड़बुन में लगा रहता है, कि शिक्षा को ऊंची कीमत पर कैसे बेचा जाय। जिस शिक्षा का उद्देश्य कभी समाज सेवा होता था, आज वही शिक्षा बाजार का रूप ले चुकी है। शिक्षा को बाजार से मुक्त कराने के लिए जरूरी है कि सरकारी स्कूलों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते हुए देश में समान शिक्षा नीति लागू की जाए।

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