नई दिल्ली, एजेंसी : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो तो राज्य गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को मान्यता देने से इन्कार कर सकते हैं। यह आदेश केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की पीठ ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। अदालत ने कहा, सरकारी स्कूलों की तरह सहायता प्राप्त स्कूलों पर भी राज्य सरकारें काफी धनराशि खर्च करती हैं। गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को अंधाधुंध मान्यता प्रदान करने से राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों सहित सहायता प्राप्त स्कूलों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। केरल सरकार ने पालक्कड़ जिले में बेथम इंग्लिश मीडियम स्कूल को मान्यता देने से इन्कार कर दिया था। जिस पर संस्थान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां एक सदस्यीय पीठ ने उसकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने प्रदेश सरकार को स्कूल को मान्यता देने का आदेश दिया था। केरल सरकार ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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