Saturday, May 19, 2012

6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलेगी नि:शुल्क शिक्षा


छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून में संशोधन के लिए पेश विधेयक को लोकसभा में बुधवार को पारित कर दिया गया। यह विधेयक कुछ दिनों पहले राज्यसभा में पारित हो चुका है। इसमें मदरसा, वैदिक पाठशाला जैसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को आरटीई के दायरे से बाहर करने और सभी तरह की अशक्तता वाले बच्चों को शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की मांग करते हुए राजग ने सिब्बल के जवाब का बहिष्कार किया। बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2012 पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन कर सभी तरह के अशक्त बच्चों को कक्षा में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत आटिज्म, सेरेबल्र पाल्सी, मानसिक अशक्तता और अन्य तरह की अशक्तता वाले बच्चों को कक्षा में अन्य बच्चों की तरह शिक्षा का अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है। इसके लिए कानून में अशक्तता की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। हमारा मानना है कि छह से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। मंत्री ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के संबंध में कुछ वगरे से यह मांग की जा रही थी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाए। इस मांग को स्वीकार करते हुए मदरसा, वैदिक पाठशालाओं जैसे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को आरटीई के दायरे से बाहर रखा गया है। सिब्बल ने कहा कि यह भी मांग की गई थी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को स्कूल प्रबंधन समिति के दायरे से बाहर रखा जाए। इसे भी स्वीकार कर लिया गया है और अब ऐसे मामलों में स्कूल प्रबंधन समिति की परामर्शक की भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का भी निर्णय सामने आया है जिसमें कहा गया है कि इस कानून का कोई प्रावधान गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थओं पर लागू नहीं होगा हालांकि यह सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं पर पूरी तरह से लागू होगा। सिब्बल ने कहा कि कानून में एक और संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि सभी श्रेणियों में छात्र-शिक्षक अनुपात को कानून लागू होने के तीन वर्षो में मापदंड के अनुरूप बनाया जाएगा। साथ ही इस कानून के अमल में किसी तरह की बाधा को केंद्र दूर करेगा। डिस्लेक्सिया पीड़ित बच्चों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा : केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में घोषणा की कि डिस्लेक्सिया-जैसी मानसिक बीमारी से पीड़ित बच्चों को भी मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के दायरे में जल्द ही लाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने राज्यसभा से पारित हो चुके नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2012 पर चर्चा शुरू होने से पहले सदस्यों को आस्त किया कि सरकार डिस्लेक्सिया-जैसी गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को भी इस कानून के दायरे में लाएगी ताकि उनके भी शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित हो सकें।

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